बालोतरा। जसोल नायब तहसीलदार मूलाराम व पटवारी के खिलाफ जांच करने के निर्देश। बाड़मेर ADM ओपी विश्नोई ने दिये जांच के निर्देश। सुमे...
बाड़मेर ADM ओपी विश्नोई ने दिये जांच के निर्देश। सुमेरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना को लेकर दिया था परिवाद। शर्मा के परिवाद पर ADM ने बालोतरा SDM को जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। बालोतरा पटवारी बेसरा राम और जसोल नायब तहसीलदार मूलाराम ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अतिक्रमण की लिस्ट में से 12 बड़े अतिक्रमण के नाम केवल अपने स्तर पर हटाकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त घोषित कर दिया। जबकि अतिक्रमण मुक्त घोषित करने से पूर्व ही राजस्थान हाई कोर्ट का इस मामले में किसी भी सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के इंटरफेयर करने पर रोक लगा दी थी। जिन 12 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमणों की लिस्ट से नायब तहसीलदार जसोल ने बाहर निकाला है।उनके नाम पूर्व में मूलाराम ने ही अतिक्रमणों की लिस्ट में शामिल किए थे तथा सेटलमेंट कमेटी ने अतिक्रमणकारियों की लिस्ट पर मुहर लगाई थी उसके उपरांत भी अकेले बेसराराम ने उस लिस्ट को संशोधित कर 12 नाम निकाल दिए तथा बेसाराम द्वारा सुपुर्द की गई लिस्ट के आधार पर नायब तहसीलदार ने अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश रेवेन्यू कोर्ट तहसीलदार जसोल में पारित कर दिया।
यह राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेशों की खुल्लम-खुल्ला अवहेलना है क्योंकि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व में ही सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के इंटरफेयर करने पर रोक लगा दी थी उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार जसोल मूलाराम ने बालोतरा पटवारी बेसराराम के अकेले के कहे अनुसार अपने कोर्ट में आदेश पारित किए तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैधानिक तरीके अतिक्रमणकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग कर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण मुक्त करने का कृत्य किया एवं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की।
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