जयपुर, 14 मार्च। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा रविवार को कार्रवाई करते हुए अंबाबाड़ी शॉपिंग कांपलेक्स के पीछे ...
जयपुर, 14 मार्च। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा रविवार को कार्रवाई करते हुए अंबाबाड़ी शॉपिंग कांपलेक्स के पीछे जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती 2500 वर्ग गज भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-02 के क्षेत्राधिकार अंबाबाड़ी शॉपिंग कंपलेक्स के पीछे जेडीए स्वामित्व की करीब 2500 वर्गगज सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को दिनाक 3.11.2020 को हटवाया गया था। तत्पश्चात अतिक्रमियों द्वारा रातो-रात सीमेंट स्लैब से चारदीवारी बनाकर जेडीए स्वामित्व की भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया गया, जिस पर जेडीए द्वारा अतिक्रमणकर्ता को दिनाक 04.03.2021 को धारा 72 का नोटिस जारी किया गया और प्रवर्तन शाखा द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपायुक्त जोन-02 की रिपोर्ट (उपायुक्त-02, तहसीलदार, अमीन, लीगल एडवाइजर के अनुसार भूमि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 18 व 19 में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है जिस पर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है संबंधित वाद संख्या 133/91 में पारित आदेश/स्थगन खसरा नंबर 6 से संबंधित है जबकि जेडीए द्वारा कार्यवाही खसरा नंबर 18 व 19 में की गई है जो जेडीए स्वामित्व की भूमि है) के आधार पर रविवार दिनांक 14.03.2021 को जोन के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से अतिक्रमण हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
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