जमवाय माता मंदिर के प्रबंधन के विवाद से जुड़ा मामला जयपुर के पूर्व राजपरिवार की सदस्या एवं सांसद दिया कुमारी को आंशिक राहत हाईकोर...
जयपुर के पूर्व राजपरिवार की सदस्या एवं सांसद दिया कुमारी को आंशिक राहत
हाईकोर्ट ने अवमानना कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक
जयपुर। जमवारामगढ़ में स्थित जमवाय माता मंदिर के प्रबंधन के विवाद से जुड़े एवं पुजारी/महंत को अदालत के आदेश की अवहेलना कर पूजा-पाठ से रोकने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने मंगलवार को पूर्व राजपरिवार की सदस्या और सांसद दिया कुमारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इस संबंध में दिया कुमारी, नरेन्द्र सिंह, महावीर सिंह, जगदीश सिंह एवं गजेन्द्र सिंह ने याचिका पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट से सिर्फ दिया कुमारी को ही राहत मिल पाई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट को बताया कि रेस्पोडेंट भगवती प्रसाद शर्मा ने निचली अदालत के समक्ष पेश अवमानना याचिका में दावा किया है कि निचली कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2०17 को ओसरे के अनुसार मंदिर की सेवा-पूजा करने के आदेश देते हुए उसके पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया था। जबकि मूल दावे और अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में याचिकाकर्ता पक्षकार नहीं थे। फिर भी निचली अदालत ने 18 जनवरी को अवमानना अर्जी पर मशीनी अंदाज में सुनवाई करते हुए अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी कर दिए। अवमानना नोटिस के तामील होने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर अवमानना अर्जी में स्वयं को गलत रूप से शामिल होने की बात कही, लेकिन निचली अदालत ने उस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
जमवाय माता मंदिर के मंहत भगवती प्रसाद शर्मा की ओर से अवमानना याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2०17 को ओसरे/टर्न-टनã के अनुसार मंदिर में सेवा-पूजा करने के आदेश देते हुए विपक्षीगण को इसमें बाधा नहीं डालने का स्थगन आदेश दिया था। उसके ओसरे के दौरान 27 अक्टूबर, 2०2० को कुछ लोगों ने आकर उससे मारपीट की और मंदिर से बाहर कर दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे थे। इस दौरान प्रार्थी को धमकी दी गई कि पूर्व राजपरिवार की इच्छा के बिना वह मंदिर में प्रवेश ना करे। इस पर पुजारी ने दिया कुमारी, देवस्थान में सहायक आयुक्त आकाश रंजन, एएसडीएम विश्वा मित्र, घनश्याम शर्मा सहित 17 जनों के खिलाफ अवमानना याचिका पेश की थी, जिस पर कोर्ट ने 18 जनवरी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था।
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