जयपुर। रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी पूर्व आरपीएस कैलाश बोहरा Kailash Bohra ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की निष्पक्ष ...
जयपुर। रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी पूर्व आरपीएस कैलाश बोहरा Kailash Bohra ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्वयं और पीड़िता का पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाने की गुहार की है।
वहीं दूसरी ओर एसीबी कोर्ट ने आरोपी बोहरा की जमानत अर्जी पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत अर्जी पर एसीबी कोर्ट 26 मार्च को फैसला देगी।
हाई कोर्ट के समक्ष पेश याचिका में बोहरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा है, कि वैज्ञानिक चाहत मामले की सच्चाई सामने लाने में काफी मददगार होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वैज्ञानिक जांच यानी पॉलीग्राफ लाई डिटेक्शन व ब्रेन मैपिंग करवाना चाहे तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। याचिका में कहा है कि मामले में दोनों पक्षों की पॉलीग्राफी सहित अन्य सभी वैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि अन्वेषण में मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिले और निष्पक्ष जांच हो सके।
याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रार्थी करीब 25 साल पुलिस सेवा में रहा है और इस दौरान उसे कई बार पुरस्कृत भी किया गया है। कुछ समय पहले ही उसका डीएसपी पद पर प्रमोशन हुआ है और आगामी कुछ माह बाद उसका एडिशनल एसपी पद पर प्रमोशन होना था। सेवाकाल में उसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ऐसे में उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रखते हुए उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। याचिका में हाईकोर्ट आगामी सप्ताह में सुनवाई करेगा।
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