जयपुर, 16 मार्च। नगर निगम ग्रेटर जयपुर आयुक्त यज्ञ मित्र सिंहदेव के निर्देश पर मैसर्स एटरिया कन्वर्जेन्स टेक्नोलाॅजीज के खाते को...
जयपुर, 16 मार्च। नगर निगम ग्रेटर जयपुर आयुक्त यज्ञ मित्र सिंहदेव के निर्देश पर मैसर्स एटरिया कन्वर्जेन्स टेक्नोलाॅजीज के खाते को सीज करने के आदेश किये गये है। उपायुक्त राजस्व प्रथम ने एचडीएफसी बैक प्रबंधक को खाता कुर्की आदेश जारी किये है। कंपनी पर 8 करोड़ 55 लाख 5 रूपये का शुल्क बकाया चल रहा था। कंपनी को यह शुल्क विद्युत पोलों पर लगाई गई एरियल केबल के एवज में निगम को देना था किन्तु कंपनी द्वारा न तो शुल्क जमा करवाया गया न ही कोई सन्तोषजनक जबाव प्रस्तुत किया गया। उक्त खाता कुर्की आदेश में बैंक प्रबंधक को आदेश दिए गये है कि बिना अनुमति के कंपनी के खाते से किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा तथा उक्त बकाया राषि 8 करोड़ 55 लाख 5 रूपये को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के खाते में जमा करवाना होगा।
क्या है पूरा मामला
दरअसल 2019 में जयपुर नगर निगम से ACT Governer की ओर से मात्र 750 खंभों पर तार डालने की अनुमति ली गई थी। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने 8 से 10,000 खंभों पर तार डाल दिए। इस पर जयपुर निवासी पत्रकार प्रदीप शेखावत की शिकायत के बाद जयपुर का जयपुर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कंपनी का एक संयुक्त सर्वे किया और उक्त बकाया निकाल दिया। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद कंपनी को उक्त बकाया के नोटिस जारी किए गए लेकिन कंपनी ने बकाया जमा तो नहीं कराया लेकिन मार्च में नई लोकेशन के लिए आवेदन भी कर दिया था। इस पर फिर से शिकायतकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई और आखिरकार नगर निगम ने कंपनी के खाते सीज करने की कार्रवाई की।
COMMENTS