जयपुर, 18 मई। राजस्थान के पाँचों विद्युत निगमों में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ रसायनज्ञ, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी एवं सूचना ...
जयपुर, 18 मई।राजस्थान के पाँचों विद्युत निगमों में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ रसायनज्ञ, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी एवं सूचना सहायक के कुल 1075 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 23-24 फरवरी, 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से 24 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इसी प्रकार सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक-।। के 1295 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा भी 23-24 फरवरी, 2021 को विज्ञापन जारी कर 2 मार्च से 22 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।
इस दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय लिया है तथा उसके अनुरूप राज्य के पांचों विद्युत निगमों ने भी अपने नियमों में आवश्यक संशोधन किये हैं।
प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने हेतु पाँचों विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के कुल 2370 पदों पर शीघ्र ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिए संषोधित विज्ञप्ति जारी की जायेगी। ई.डब्ल्यू.एस. के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा आवेदन कर फीस जमा नहीं कराई है, अब आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है तथा साथ ही साथ फीस भी जमा करा दी है, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा कराई है, को नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों द्वारा स्वतः ही लौटा दी जावेगी तथा इसके लिए उन्हें पृथक से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रमुख शासन सचिव ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लिये गये एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयानुसार उक्त सभी पदों हेतु अब परीक्षा केन्द्र केवल राजस्थान राज्य में ही रखे जावेंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्रों हेतु अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों के विकल्प भी लिये गये थे, अतः उन्हे इस बाबत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय लिया है तथा उसके अनुरूप राज्य के पांचों विद्युत निगमों ने भी अपने नियमों में आवश्यक संशोधन किये हैं।
प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने हेतु पाँचों विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के कुल 2370 पदों पर शीघ्र ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिए संषोधित विज्ञप्ति जारी की जायेगी। ई.डब्ल्यू.एस. के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा आवेदन कर फीस जमा नहीं कराई है, अब आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है तथा साथ ही साथ फीस भी जमा करा दी है, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा कराई है, को नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों द्वारा स्वतः ही लौटा दी जावेगी तथा इसके लिए उन्हें पृथक से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रमुख शासन सचिव ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लिये गये एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयानुसार उक्त सभी पदों हेतु अब परीक्षा केन्द्र केवल राजस्थान राज्य में ही रखे जावेंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्रों हेतु अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों के विकल्प भी लिये गये थे, अतः उन्हे इस बाबत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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