गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट और बढ़ाई, शॉपिंग काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट्स एवं जिम खुल सकेंगे शहर में ...
गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट और बढ़ाई, शॉपिंग काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट्स एवं जिम खुल सकेंगे
शहर में दौड़ सकेंगी मिनी और सिटी बसें, मेट्रो भी चलेगी, नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी है। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
मंगलवार को जारी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार, 16 जून की प्रात: 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई हैं। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में उपरोक्त छूट के साथ सभी कार्यालयों, रेस्टोरेंट, जिम, खेल परिसर आदि में सभी कार्मिकों, संचालकों, खिलाडिय़ों, आगंतुकों आदि को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करने एवं करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं।
इन्हें मिली अनुमति
-ऐसे समस्त सरकारी, निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।
- खेलकूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन संबंधित परिसर, स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक अनुमत होगा।
- पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोड़कर एक भवन की मंंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी। स्थानीय जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
- रेस्टोरेंट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोड़कर एक के रूप से अनुमत होगी। रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा। रेस्टोरेंट्स संचालकों द्वारा प्रतिष्ठान में वायु का उचित संचार सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।
- रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी।
- होटल संचालक अपने इन-हाउस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे।
- शहर में सिटी, मिनी बसों का संचालन सुबह 5 से शाम 5 बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- मेट्रो रेल का संचालन होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था के प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- जिम एवं योगा सेंटर सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेंटर में वायु का उचित संचार हो। संचालकों द्वारा इनकी क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्ति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्ति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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