जयपुर सीकर रोड स्थित ट्राइटन मॉल बनने से पूर्व यहां मैदा फैक्ट्री संचालित रही थी। जब सनसिटी ग्रुप ने 7 बीघा 9 बिस्वा की इस जमीन...
जयपुर सीकर रोड स्थित ट्राइटन मॉल बनने से पूर्व यहां मैदा फैक्ट्री संचालित रही थी। जब सनसिटी ग्रुप ने 7 बीघा 9 बिस्वा की इस जमीन को खरीदा और बरसों बाद कलेक्टर के यहां फाइल लगा,इस जमीन को फिर से कृषि भूमि में परिवर्तन करवाने का आवेदन लगा दिया और उसी कृषि भूमि के आधार पर इसे व्यवसायिक भू परिवर्तन की फाइल जेडीए में लगा जेडीए अधिकारियों ने कृषि भूमि के आधार पर इसे व्यवसायिक भू परिवर्तन करने की तैयारी कर ली। लेकिन JDA के ही कुछ अधिकारियों ने इस पर आपत्ति लगा औद्योगिक भूमि माना।
इसी खेल में JDA को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
ऑडिट में जब इसका खुलासा हुआ तब जेडीए ने इसका बकाया बिल्डर को थमा दिया और बिल्डर कोर्ट चला गया। कोर्ट में मामला जेडीए के पक्ष में आया। लेकिन उसके बाद बिल्डर हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां JDA ने बिल्डर से 22 करोड रुपए ब्याज सहित वसूलने की बात कही।
बताया जा रहा है कि जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी मजबूत नहीं की गई, उसी का परिणाम रहा कि बिल्डर केस जीत गया और अब बिल्डर जेडीए पर उच्च अदालत में न जाने की गुहार करते हुए राजनीतिक दबाव बनाने के प्रयास में जुटा हैं।
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