बाड़मेर में 7 मई कि रात को सांभरा ग्राम पंचायत के टिब्बा कॉलोनी मे हुकमसिंह राजपूत व गोंपालसिंह राजपूत के घरों को कोविड केयर सेंटर बनाने के न...
बाड़मेर में 7 मई कि रात को सांभरा ग्राम पंचायत के टिब्बा कॉलोनी मे हुकमसिंह राजपूत व गोंपालसिंह राजपूत के घरों को कोविड केयर सेंटर बनाने के नाम पर घरों मे आग लगाने एवं बुल्डोजर चलाने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटीस जारी कर जवाब तलब किया है। गोपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल रिट सं. 7564/2021 गोपालसिंह बनाम राज्य सरकार में आज इस मामले हाईकोर्ट पहूंचे सांभरा प्रकरण मे पीड़ित पक्षकार के मामले को गंभीरता से लेते हुए अवकाश में भी इस मामले मे पीड़ित पक्ष को राहत देते हुए राजस्थान सरकार एवं पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सांभरा प्रकरण मे अब तक 73 पिड़ित लोग हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। ज्ञात हो कि सांभरा में 105 परिवार पिछले 150 वर्षों से रह रहे हैं जिनमें से गोपाल सिंह राजपूत एवं हुकम सिंह राजपूत के घरों को दिनांक 07.05.2021 को रात के अंधेरे में आग लगा दी थी तथा कुछ घरों पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूत कर दिया था एवं बाकी बचे घरों जिनमें राजपूत, मुसलमान, नाई, गोस्वामी इत्यादि के घरों पर जल्द ही बुल्डोजार चला कर नेस्तनाबूद करने की धमकियां दी गई थी। जिस पर पीड़ित पक्ष में पुलिस की शरण ली लेकिन पचपदरा पुलिस ने यह कहते हुए एफ आई आर दर्ज करने से इंकार कर दिया कि यह मामला संज्ञेय अपराध का नहीं है जबकि पिड़ित पक्ष गोपालसिंह व हुकमसिंह ने पचपदरा पुलसि थानाधिकारी को संज्ञेय अपराध कि इतिला देते हुऐ बताया था कि दिनांक 07.05.2021 कि रात को 12-01 बजे जबरन उनके घरों मे उनके घरों को आग लगा दी व घरों पर बुल्डोजर चलाकर नष्ट कर दिये व अन्य घरों को भी तोड़ने की धमकियां दी तथा उनके घरों का सामान लूट कर ले गये एवं उनके साथ मारपीट की। उसके बावजूद भी पचपदरा पुलिस थानाधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया जिस पर सभी पीड़ित हाईकोर्ट पहुंचे, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्षकार के मामले को गंभीरता से लेते हुए अवकाश में भी पीड़ित पक्ष की सुनवाई कर राहत प्रदान करते हुऐ सिविल रिट सं. 7564/2021 गोपालसिंह बनाम राज्य सरकार में आज राजस्थान सरकार को जरिए 1. प्रिंसिपल सेक्रेट्री, पंचायती राज विभाग राजस्थान, 2. डिप्टी सेक्रेटरी, राजस्व विभाग राजस्थान, 3. जिला कलेक्टर बाड़मेर, 4. उपखंड अधिकारी बालोतरा, 5. इंसीडेंट कमांडर बायतु(डिजास्टर मेनेजमेन्ट एक्ट), 6. सरपंच, ग्राम पंचायत सांभरा एवं 7. पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को नोटिस जारी कर 06 जुलाई 2021 तक जवाब मांगा है।
इस मामले मे सांभरा के लोगों ने दिनांक 18 मई 2021 को जिला कलेक्टर बाड़मेर को ज्ञापन दे कर कार्यवाही की मांग की थी लेकिन जिला कलेक्टर बाड़मेर ने भी कोई कार्यवाही नही की।
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