राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत अब बाजार सांय 7:00 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही वही दुकान या व्यवसायिक ...
राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत अब बाजार सांय 7:00 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही वही दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुल सकेंगे, जिनमें 60% से अधिक स्टाफ को पहली वैक्सीन लग चुकी है।
इसके साथ ही जिम, रेस्टोरेंट्स को भी अलग से छूट दी गई है। सार्वजनिक पार्क सुबह और शाम दोनों समय खुलेंगे। विशेष तौर से पेट्रोल पंप सुबह 5:00 से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे।
राज्य सरकार की ओर से कोरोना के दौरान लगाई गई शादियों पर रोक 1 जुलाई से हटा दी गई है। 1 जुलाई के बाद मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर में शादी समारोह के लिए 40 लोगों को अनुमति दी गई है। जिसमें 25 आयोजन कर्ता के परिवार और अतिथि 10 बैंड बाजे और पांच अन्य व्यक्तियों की संख्या की गई है। इसके अलावा डीजे, बारात निकासी आदि पर रोक बरकरार रहेगी। धार्मिक स्थल भी खोलने का राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। जिसमें सुबह 5:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक धार्मिक स्थल खुल सकेंगे।
जयपुर
अनलॉक की गाइड लाइन जारी,
शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी बरकरार रहेगी
धार्मिक स्थल सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे,
1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज होल्स एवं होटल परिसर में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल सकेंगे,
सिटी बसों का संचालन प्रातः 5:00 से शाम 8:00 बजे तक हो सकेगा,
शनिवार शाम 8:00 बजे से सोमवार 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा,
COMMENTS