व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्मित अवैध दुकानों-ऑफिसेज किया सील जेडीए स्वामित्व-आम रास्ते व गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण कर...
जेडीए स्वामित्व-आम रास्ते व गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण करवाया मुक्त
जयपुर, 28 अगस्त। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए जोन-01 में रेजिडेन्सियल अपार्टमेन्ट के बेसमेन्ट में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्मित अवैध दुकानों-ऑफिसेज को नियमानुसार सील किया। जोन-13 में जेडीए स्वामित्व-आम रास्ते व गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया एवं 02 नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया।जोन-12 में 03 नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए द्वारा जोन-01 के क्षेत्राधिकार में चौमू हाउस सर्किल, पृथ्वीराज रोड़ पर भूखण्ड संख्या-सी-01 व सी-02, सी-स्कीम, जयपुर में अवस्थित रेजिडेंषियल विनायक अपार्टमेन्ट के बेसमेन्ट में बी.पी.सी. द्वारा स्वीकृत नक्षें के विपरीत बेसमेन्ट में विगत करीब 30 वर्षो से कॉमन फेसिलिटीज की जगह 20 दुकानें-ऑफिसेज का अवैध निर्माण कर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्मित अवैध दुकानों/ऑफिसेज की नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
ज्ञातव्य है कि उक्त रेजीडेंषियल अपार्टमेन्ट वर्ष 1988 में जेडीए द्वारा स्वीकृत नक्षे के अनुसार उक्त बेसमेन्ट में केवल बवउउवद ंिबपसपजपमे-बिजली, फोन इत्यादि के पेनल इत्यादि ही अधिकृत थी लेकिन बिल्डर द्वारा पूरे बेसमेन्ट में 20 अवैध दुकानों-ऑफिसेज का निर्माण कर लिया गया तथा वहॉ पर हॉलनुमा 20 ऑफिसेज, क्लिनिक, हैन्डिक्राफ्टस्, लैडिज पार्लर, नाई की दुकान, कपड़ों का इन्पोर्ट-एक्सपोर्ट के गौदाम इत्यादि अवैध निर्माण कर अवैध व्यावसायिक गतिविधियॉं संचालित कर रखी थी।
उक्त व्यावसायिक अवैध गतिविधियों को बन्द करवाने हेतु एक पक्ष लम्बे समय से माननीय उच्चत्तम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व अपीलीय अधिकरण में गया था।
इसके संबंध में न्यायालयों में विचाराधीन समस्त प्रकरणों का विधि विभाग से परीक्षण करवाकर माननीय न्यायालयों के अब तक के निर्देषों की मंषा के अनुरूप ही नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही ईटों की दीवारे, तालें, सील-चपड़ी द्वारा की गयी; आगे अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही सुनिष्चित की जावेगी।
उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन, उपनियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-01, 04, 10 व स्थानीय पुलिस थाना अषोक नगर का जाप्ता, प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जोन-13 के क्षेत्राधिकार गंगा विहार कॉलोनी चौमू में खसरा नं. 6451 में जेडीए स्वामित्व-आम रास्ते पर करीब 60 ग 2 मीटर में अतिक्रमण कर 3 फीट ऊँचाई में अवैध डण्डे का निर्माण कर रखा था; जिससे स्थानीय लोगों व आम जन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अतः आज किये गये अतिक्रमण को जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर जेडीए स्वामित्व-आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
चौमू में ही ढाणी सेरावतान में खसरा नं. 543/1 गैर मुमकिन नाले की भूमि पर दोनों तरफ तारबन्दी कर कृषि कर अतिक्रमण किया गया था; जो आम रास्ते के रूप में उपयोग में हो रहा हैं; जिसे जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम चौमू में कच्चे बन्धें के पास निजी खातेदारी करीब 03 बीघा भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ डाली गयी ग्रेवल सड़कंे, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
चौमू में कच्चे बन्धें के पास ही दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ डाली गयी ग्रेवल सड़कंे, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 12, 06, स्थानीय पुलिस थाना चौमू का जाप्ता व प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्तें, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जोन-12 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड़ आनन्द लोक के पास अवस्थित निजी खातेदारी करीब 04 बीघा भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ डाली गयी ग्रेवल सड़कंे व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
सीकर रोड़ पर अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मरूधर वाटिका के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ डाली गयी ग्रेवल सड़कंे व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
सीकर रोड़ ग्राम राजावास के पास अवस्थित करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर श्याम नगर विस्तार के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ डाली गयी ग्रेवल सड़कंे, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 13, 06, स्थानीय पुलिस थाना चौमू का जाप्ता व प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्तें, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने, के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-13, 12 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिष्चित की जा रही हैं; ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके।
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