पीआरएन में विवादित 104 बीघा भूमि पर अवैध निर्माणों को हटाकर भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त जयपुर, 25 अक्टूबर। जयपुर विकास प्राधिक...
जयपुर, 25 अक्टूबर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारी (कृर्षि) भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण करवाये सरदार सिंह मार्केट के नाम से अवैध मार्केट सृजित कर बिना अनुमति व स्वीकृति के पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड़ जयपुर से पट्टे बनाकर अवैध रूप से बनायी गई 66 दुकानों को सील किया गया। जोन-पीआरएन (साउथ) 104 बीघा भूमि पर कोर्ट स्टे बावजूद अवैध रूप से बनाये गये पिल्लर/तारबंन्दी/थड़ीनुमा निर्माणों को ध्वस्त कर हटवाया गया। जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती करीब 200 वर्गगज भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया साथ ही रोड़ सीमा पर बनी निर्माणाधीन अवैध 03 दुकानो के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार में कानोता में खसरा नं. 15/01 संशोधित खसरा नं. 1143/15 निजी खातेदारी कृर्षी भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण करवाये सरदार सिंह मार्केट के नाम से अवैध मार्केट सृजित कर पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड़ जयपुर से पट्टे बनाकर अवैध रूप से 66 दुकानों का जेडीए की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के अवैध निर्माण कर लिया गया था। इसके संबंध में कुछ दुकानों के अवैध निर्माणाधीन होने पर पूर्व में दिनांकः 06.01.2020 को धारा 32,33 के नोटिस तथा शेष को अवधान मे आते ही दिनांकः 19.08.2021 को धारा 32 के नोटिस जारी किये गये; अवैध निर्माण को रोकने व अवैध दुकानों के चालू नही हो जाने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये। अवैध दुकानों में व्यावसायिक गतिविधिया प्रारम्भ होने की संभावनाओ को दृष्टिगत रखते हुये विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांकः 23.10.2021 को धारा 34 (क) का नोटिस जारी किये जाकर आज दिनांकः 25.10.2021 को उक्त मार्केटनुमा 66 अवैध दुकानों के शटरो पर ताला व सींल चपडी लगाकर नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा क्षेत्राधिकार में ऐसे गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माणों के प्रति Zero Tolerance’’ की नीति के तहत प्रभावी कड़ी विधिसम्मत कार्यवाहियो से अब प्रभावी अकुश-नियत्रंण स्थापित हुआ है।
उक्त कार्यवाही उप-नियत्रंक प्रवर्तन-द्वितीय, चतृर्थ प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 06, 08, 09, 10, 12 तथा स्थानिय पुलिस थाना कानोंता का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-पीआरएन (साउथ) के क्षेत्राधिकार ग्राम-गोल्यावास गणपति नगर विस्तार में करीब 104 बीघा विवादित भूमि पर कोर्ट स्टे की अवेहलना करते हुये 30 फीट लम्बाई तक अवैध रूप से पिल्लरो का निर्माण कर की गई तांरबन्दी इत्यादि अवैध निर्माण को जोन-पीआरएन (साउथ) के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरांे की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर तारबंन्दी में लगे लोहे की जाली व तार की जप्ती की गई। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, प्रवर्तन अधिकारी जोन-पीआरएन (साउथ), 08, व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-08 क्षेत्राधिकार अवस्थित पत्रकार कॉलोनी में जेडीए स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड़ संख्या बी-1, बी में क्षेत्रफल करीब 200 वर्गगज में अतिक्रमण कर 02 थडियां, तिरपाल, चाय की स्टाल इत्यादि लगाकर किये गये अतिक्रमण को जोन-08 के राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-08 क्षेत्राधिकार में अवस्थित बम्बाला पुलिया के पास गोर्धन नगर में रोड़ सीमा पर अतिक्रमण कर 25 गुणा 15 फीट में निर्माणाधीन तीन दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे जोंन-08 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-08, पीआरएन (साउथ) व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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