सम्पत्ति आवंटन समिति, भूमि समझौता समिति और वाद निराकरण समिति की बोर्ड कक्ष में हुई मीटिंग मण्डल द्वारा पहली बार स्ट्रिप ऑफ लैंड ...
मण्डल द्वारा पहली बार स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटन के लिये मांगे गए थे आवेदन
आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि पर आवंटित की जाएगी स्ट्रिप ऑफ लैंड
इन आवंटनों से मण्डल को मिलेगा 22 करोड रूपये का राजस्व
जयपुर, 29 अक्टूबर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मण्डल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में शुक्रवार को प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कुंजी लाल मीना की अध्यक्षता में एक के बाद एक सम्पत्ति आवंटन समिति, भूमि समझौता समिति और वाद निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में आमजन से जुडे़ कई प्रकरणों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
भूमि आवंटन समिति की बैठक में 35 प्रकरणों पर हुआ विचार विमर्श
सरकारी विभागों, संस्थाओं और आवंटियों को अतिरिक्त भू-पटटी आवंटन का लिया गया निर्णय
अरोडा ने बताया कि भूमि आवंटन समिति की बैठक में जयपुर, कोटा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा और भिवाडी से संबंधित 35 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें मुख्य रूप से सरकारी विभागों, संस्थाओं को भूमि आवंटनऔर स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटन से संबंधित प्रकरणों को स्वीकृत कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। इनमें से अधिकांश प्रकरण स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटन से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि आवंटित मकानों के पास स्थित स्ट्रिप ऑफ लैंड पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर काम में लिया जा रहा था। मण्डल द्वारा इस स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटन के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये थे।
भूमि आवंटन समिति की बैठक में मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में स्ट्रिप ऑफ लैंड के 26 प्रकरणों में आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि पर आवंटित करने के लिये प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ने के बाद भूखंड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भूखंड मालिक निर्माण कर सकेगा। पूर्व में स्ट्रिप ऑफ लैंड पर केवल वृक्षारोपण की ही अनुमति थी। इसी तरह जयपुर और भिवाडी में सांस्थानिक भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। स्ट्रिप ऑफ लैंड और सांस्थानिक भूमि के आवंटनों से मण्डल को 22 करोड रूपये का राजस्व मिलेगा।
भूमि समझौता समिति की बैठक में 26 प्रकरणों पर हुआ विचार विमर्श
उन्होंने बताया कि समझौता समिति के समक्ष जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर और भिवाडी के कुल 26 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले खातादारों को मुआवजा राशि के एवज में 15/25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी 26 प्रकरणों को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।
वाद निराकरण समिति के 11 प्रकरणों पर हुआ विचार विमर्श
4 प्रकरणों में अपीलेट न्यायालय में अपील करने का लिया गया निर्णय
आयुक्त ने बताया कि वाद निराकरण समिति की बैठक में 11 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। समिति में अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के संदर्भ में अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा 4 प्रकरणों में अपीलेट न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया गया। शेष प्रकरणों में न्यायालय के निणर्यों की पालना करने का निर्णय लिया गया।
ये थे उपस्थित
सचिव श्रीमती संचिता विश्नोई, वित्तीय सलाहकार श्रीमती संजय शर्मा, निदेशक विधि श्री लेखराज जागृत, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नत्थूराम, वरिष्ठ नगर नियोजन अनिल माथुर और मुख्य सम्पदा प्रबंधक, प्रीति सिंह पंवार सहित उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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