डीएलबी ने परिपत्र निकाल अफसरों व कर्मचारियों को किया पाबंद, उल्लंघन या शिकायत पर होगी कार्रवाई जयपुर। नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं में ...
डीएलबी ने परिपत्र निकाल अफसरों व कर्मचारियों को किया पाबंद, उल्लंघन या शिकायत पर होगी कार्रवाई
जयपुर। नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं में निर्वाचित महिला महापौर, चेयरमैन या महिला पार्षद के पति-पुत्र या निकट रिश्तेदार अब बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब तक ये बैठकों में शामिल होकर निगम- पालिकाओं के क्रियाकलापों में दखलअंदाजी करते हैं, कई बार तो अफसरों को हिदायत तक दे डालते हैं, पर अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने एक परिपत्र निकालकर महिला चेयरमैन या पार्षद के पति व अन्य नजदीकी रिश्तेदारों को बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। पिछले दिनों नगर परिषद व नगरपालिकाओं में महिला जनप्रतिनिधियों के पति व निकट रिश्तेदारों की ओर से राज्य सरकार पर दबाव बनाते हुए नगर निगम परिषदों व पालिकाओं में की जाने वाली बैठकों में महिला चेयरमैन व पार्षदों के पति व रिश्तेदारों को हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी।
इस मामले में स्वायत शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि जिन निकायों में महिला चेयरमैन व पार्षद निर्वाचित हुई हैं, उन निगम, परिषद व पालिकाओं के क्रियाकलापों, बैठकों में उनके पति या अन्य रिश्तेदार सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 21 साल पूर्व भी ऐसा ही एक परिपत्र जारी कर महिला चेयरमैन के पति या पार्षद पति व उनके निकट रिश्तेदारों के निकायों के क्रियाकलापों व बैठकों में भाग लेने की ना तो अनुमति दी थी और ना ही बैठकों के क्रियाकलापों में दखलअंदाजी करने की इजाजत दी थी। शर्मा ने बताया कि सभी निगम परिषद व पालिकाओं को इस परिपत्र की सख्ती से पालना करने और उल्लंघन होने की स्थिति में जानकारी मिलने या शिकायत के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है।
COMMENTS