कल तक मांगी अवैध खनन की रिपोर्ट जयपुर/नई दिल्ली। प्रदेश में धड़ल्ले से चले अवैध बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरका...
कल तक मांगी अवैध खनन की रिपोर्ट
जयपुर/नई दिल्ली। प्रदेश में धड़ल्ले से चले अवैध बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच में सुनवाई हुई। अधिवक्ता संदीप सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में 5 साल की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर फिर से वैध खनन बजरी का शुरू हो पाया था,लेकिन अभी भी अवैध खनन लगातार जारी है। इसको लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य में बंद हो अवैध माइनिंग, अवैध माइनिंग नहीं रुकी तो हम इस मामले में देंगे आदेश। अवैध बजरी खनन के चलते वैध बजरी खनन नहीं हो पा रहा है और राज्य सरकार अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। राज्य सरकार सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई करती है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के 10 मामलों में से सिर्फ दो मामलों में कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है लेकिन सजा नहीं होती है। अधिवक्ता शेखावत ने बताया कि अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कल तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई होगी।
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