जयपुर। राजधानी जयपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां एक वकील की ओर से डी एच एफ एल बैंक में आवास ऋण के लिए आवेदन किया गया उस...
जयपुर। राजधानी जयपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां एक वकील की ओर से डी एच एफ एल बैंक में आवास ऋण के लिए आवेदन किया गया उसके लिए प्रोसेसिंग फीस भी जमा करा दी गई लेकिन उनका और लोन सिर्फ यह कहकर टाल दिया गया कि वह वकील है।
इस संदर्भ में पीड़ित वकील की ओर से उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया गया। शाहपुरा निवासी बंशीधर यादव वह हेमंत यादव की ओर से DHFL बैंक के खिलाफ यह परिवाद 2014 में दर्ज कराया गया जिसका फैसला 2023 में आया ।
जिला आयोग उपभोक्ता संरक्षण क्रम संख्या प्रथम के अध्यक्ष डॉ सूबे सिंह यादव तथा सदस्य नीलम शर्मा द्वारा वकील को दिलवाई गई 2,00,000/ मानसिक संताप की राशि व 10,000/ परिवाद व्यय की राशि एवं प्रोसेस फी मय ब्याज के लौटने का दिया आदेश, साथ ही आयोग ने ऐसे अधिवक्ता कि की तारीफ जिसने की बैंक की उक्त ज्याती को ना सहते हुए आयोग के समक्ष की शिकायत । परिवादी की ओर से अधिवक्ता विमल शर्मा ने की पैरवी।।
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