जयपुर। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जयपुर बेंच से बड़ी राहत मिली है। ट्र...
जयपुर। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जयपुर बेंच से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार के 12 फरवरी 2025 के डिमोशन आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश उनके पारिवारिक विवाद को आधार बनाकर जारी किया गया था, जिसे कोर्ट ने गलत ठहराया। ऐसे में पंकज चौधरी को अब फिर से प्रमोशन मिलने वाला है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीएटी नई दिल्ली सहित छह न्यायालयों से चौधरी को राहत मिल चुकी है। चौधरी का पारिवारिक विवाद 2014 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन था। 1 मई 2018 को हाई कोर्ट ने तलाक की डिक्री के साथ विवाद समाप्त कर उनके पक्ष में फैसला दिया था। इसके बावजूद वसुंधरा राजे सरकार ने 2016 में उन्हें चार्जशीट दी और जांच एक निलंबित आईएएस अफसर को सौंपी। 2020-2021 में कैट नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसले दिए। 13 मई 2021 को मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव को अवमानना का दोषी पाते हुए चौधरी को बहाल किया गया। चौधरी पर आरोप था कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी।
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