उदयपुर से एक अहम खबर— सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने Right to Education Act 2009 के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग द्वार...
सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने Right to Education Act 2009 के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए जवाब पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है।
विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि आरटीई अधिनियम के तहत जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए हर साल प्रवेश होते हैं, वह मामला इस समय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के बाद ही लिया जाएगा।
प्रबंधन ने साफ कहा है कि आरटीई के सभी प्रावधानों का पालन करना विद्यालय का कर्तव्य है, लेकिन जब तक मामला अदालत में लंबित है, किसी भी तरह की स्वतंत्र कार्यवाही संभव नहीं है।
विद्यालय ने यह भी भरोसा जताया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय की प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस बयान के साथ सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने शिक्षा विभाग को आश्वस्त किया है कि आगे की हर कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही होगी।
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