मिलावट के ख़िलाफ़ अभियान जयपुर, 05 जुलाई । रविवार को जयपुर के निर्माण नगर क्षेत्र में स्टिंग एनर्जी नामक एनर्जी ड्रिंक के गोदाम ...
जयपुर, 05 जुलाई । रविवार को जयपुर के निर्माण नगर क्षेत्र में स्टिंग एनर्जी नामक एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई कर 32,292 बोतलें सीज की गई ।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ.टी शुभमंगला के बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवतसिंह के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने मेसर्स अंजली इंटरप्राइजेज, पद्मावती कॉलोनी, निर्माण नगर, जयपुर पर निरीक्षण के दौरान “स्टिंग एनर्जी” नामक कैफिनेटेड बेवरेज का नमूना लिया गया और वहां अनेक नियम विरुद्ध कमियां पाई गई | उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उत्पाद के लेबल पर “Stimulates Mind”, “Energizes Body”, “Energy Drink”, “Sports Drink” जैसे दावे अंकित थे, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं।
इसके अतिरिक्त गोदाम निरीक्षण में निम्न प्रमुख अनियमितताएं पाई गईं—
-खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर उपलब्ध नहीं था
-फर्श जगह-जगह से टूटा हुआ पाया गया
-खाद्य पदार्थ पेलेट्स पर संग्रहीत नहीं थे
-खाद्य परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहनों के पास वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था
डॉ. शुभमंगला ने बताया कि उक्त कमियों के संबंध में पृथक से इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा दल द्वारा ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, 27 पटेल नगर-22, जयपुर स्थित गोदाम से नॉन-कार्बोनेटेड वॉटर बेस्ड बेवरेजेस (ब्रांड “गेटोरेज ऑरेंज” एवं “रीलोड”) के नमूने भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लिए गए।
सभी नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है तथा लेबल पर भ्रामक प्रचार संबंधी उल्लंघनों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों से सतर्क रहें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं।
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