वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर 45 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित 50 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग...
45 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित
50 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता व
समस्त कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज राशि का नही पडेंगा प्रभाव
जयपुर, 26 अप्रेल। डिस्काॅम विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों
से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग (RERC) द्वारा निर्धारित
स्थायी एवं परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है। विद्युत विनियामक आयोग
के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित
परिवर्तित दर (approved variable cost) एवं विद्युत खरीद की वास्तविक
परिवर्तित दर (actual variable cost)का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप
में त्रैमासिक आधार पर विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल
करने का प्रावधान है। विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर (actual variable cost) अधिक होने का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि,
मालभाडे़ में वृद्धि एवं विभिन्न करों में बदलाव है। इसके साथ ही
छत्तीसगढ से कोयला नही मिलने की स्थिति में महानदी कोल माईन्स से कोयला
लेना पड़ा जो अपेक्षाकृत मंहगा व कम गुणवत्ता का है एवं भारत सरकार के
निर्देशानुसार 6 प्रतिशत आयातित कोयला उपयोग में लेना है जो भी
अपेक्षाकृत मंहगा है। इन सबकी वजह से आगे की तिमाहियों में फ्यूल सरचार्ज
की राशि में और बढोतरी होने की संभावना है, जो कि विद्युत निगम अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में नही है।
प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष डिस्काॅम्स भास्कर.ए.सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही
जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 के लिए माननीय विद्युत विनियामक आयोग
(RERC) द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य फ्यूल सरचार्ज की राषि 45 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। यह राशि पिछली तिमाही अप्रेल, 2022 से जून, 2022 के उपभोग पर वसूलनीय है। प्रदेश के अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार
प्रतिबद्ध है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर वसूल किए जाने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान
के रुप में वहन किए जाने से प्रदेश के समस्त कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल
सरचार्ज की राशि का कोई प्रभाव नही पड़ेगा और 50 यूनिट प्रतिमाह विद्युत
का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर आने वाले फ्यूल सरचार्ज के
भार को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि फ्यूल सरचार्ज की गणना माननीय विद्युत विनियामक आयोग
(RERC) के निर्देशन में स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा की जाती है और
वेरीफिकेशन के पश्चात् ही लागू किया जाता है। स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा
वेरिफाईड रिपोर्ट एवं फ्यूल सरचार्ज की गणना का विवरण निगम की वेबसाइट पर
अपलोड किया जाता है।
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